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बिना डाक्यूमेंट्स के ड्राइविंग पर भी नहीं कटेगा चालान - Hindi

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(IMAGE SOURCE : JAGRAN.COM ) जी अपने बिल्कुल सही पढ़ा, बिना डाक्यूमेंट्स के ड्राइविंग करने पर भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती। नियमों को जानना अक्सर महत्वपूर्ण होता है। कई बार आपको नियमों का सही तरीके से पता न होने पर मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कुछ ऐसा ही इन दिनों नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद हो रहा है। जब से देश में नए मोटर वाहन अधिनियम को लागू किया गया है, तब से इसके बारे में ड्राइवरों में एक डर और भ्रम है। RULE 139 & 158 OF CENTRAL MOTOR VEHICLE ACT नए मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइवरों के हितों में कई प्रावधान हैं। जैसे यदि आपके दस्तावेज़ आपके साथ नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के 'नियम 139' के कारण तुरंत चालान जारी नहीं कर सकती है! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, प्रदूषण और कंट्रोल सर्टिफिकेट और परमिट सर्टिफिकेट पेश करने के लिए 15 दिन की समय सीमा दी गई है। य